जौहर यूनिवर्सिटी मामला: जिला प्रशासन ने आजम खान के घर चस्पा किया कानूनी नोटिस

इस नोटिस का जवाब आजम खान को 19 अगस्त तक देना होगा। एसडीएम सदर ने जिला अदालत के आदेश के बाद ये नोटिस चस्पा किया है।

समाजवादी पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता आजम खान के दिन अच्छे नहीं चल रहे है। पहले जेल की यात्रा उसके बाद स्वास्थ्य का खराब होना और अब एक और मुसीबत उनके गले लग गयी है आकर। योगी सरकार ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आजम खान की अपील ख़ारिज हो जाने के बाद उनकी कथाकथित जौहर यूनिवर्सिटी के गेट के ध्वस्तीकरण की विधिक करवाई शुरूकर दी है।

इसी के साथ रामपुर के तहसील प्रशासन ने पुलिस के साथ सपा के सांसद आजम खान के घर पर नोटिस चस्पा कर दी है। घर पे चस्पा की गयी नोटिस में आजम खान को 15 दिन की मोहलत दी गयी है। जिसमे आजम खान को करीब 1 करोड़ 63 लाख 80 हजार का जुर्माना भरने के साथ-साथ उन्हें जौहर यूनिवर्सिटी में बना अवैध कब्ज़े को भी हटाना पड़ेगा।

इस नोटिस का जवाब आजम खान को 19 अगस्त तक देना होगा। एसडीएम सदर ने जिला अदालत के आदेश के बाद ये नोटिस चस्पा किया है। जौहर यूनिवर्सिटी के मामले की जांच होने के बाद एसडीएम कोर्ट ने गेट तोड़ने के आदेश दिए थे। जिसके खिलाफ आजम खान ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील की थी। लगभग 2 साल बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आजम खान की उस अपील को खारिज कर दिया।

क्या है पूरा मामला

असल में साल 2019 में एसडीएम सदर कोर्ट ने 15 दिनों के भीतर जौहर यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट तोड़ने का आदेश दिया था. साथ ही जुर्माने के आदेश भी दिए गए थे। आरोप था कि जौहर यूनिवर्सिटी का गेट लोक निर्माण विभाग की सड़क पर कब्जा कर गेट बनाकर रास्ता बंद कर दिया गया। जिस सड़क पे ये गेट बना है। उसे पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाया गया है। उस सड़क की लागत 13 करोड़ बताई जा रही है।

 

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