बिजली कंपनियों की मनमानी को रोकने के लिये मोदी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब अगर बिजली कटी तो…

कहीं बिजली आती नहीं, कहीं आती है तो वोल्टेज डाउन रहता है किसी के यहां बिजली का बिल उनकी द्वारा की गयी खपत से कई गुना ज़्यादा आता है।

भारत की आधी से ज्यादा आबादी उनके यहां पे होने वाली बिजली सेवाएं से परेशान रहती है। कहीं बिजली आती नहीं, कहीं आती है तो वोल्टेज डाउन रहता है किसी के यहां बिजली का बिल उनकी द्वारा की गयी खपत से कई गुना ज़्यादा आता है। जब वो इसकी शिकायत टेलीकॉम कंपनी के पास लेकर जाते है, तो वहां पे कोई भी उनकी बात नहीं सुनता है। अब लोगों की इन्हीं सब शिकायतों को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही Electricity Amendment Bill 2021 संसद में पेश कर सकती है।

सोमवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र में मोदी सरकार इस नए बिल को पेश करेगी। इस बिल के आ जाने से आम जनता को काफ़ी फायदा होगा। अब लोगों के पास चुनने के लिए ज्यादा विकल्प होंगे।

ये बिल पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में एक बड़ा रिफॉर्म होगा – पावर एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर

केंद्र सरकार में पावर एंड रीन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर के सिंह ने बताया कि सरकार को सोमवार को शुरू होने वाले मॉनसून सत्र में Electricity Amendment Bill 2021 पेश कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में एक बड़ा रिफॉर्म होगा, जो उपभोक्ताओं को एक बड़ी ताकत देगा। जनवरी में Electricity Amendment Bill 2021 का एक प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए जारी किया गया था।

उत्भोक्ताओं को मिलेंगे कई फ़ायदे

इस नए बिल के आ जाने से निजी कंपनियों के लिए बिजली वितरण के क्षेत्र में आने का रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि लाइसेंस लेने की जरूरत खत्म हो जाएगी, इससे प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। इसका सीधा फायदा बिजली उपभोक्ताओं को होगा, क्योंकि उनके पास चुनने के लिए कई सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे। मौजूदा वक्त में कुछ सरकारी और निजी कंपनियों का ही बिजली वितरण के क्षेत्र में दबदबा है।

बिजली कटी तो देना होगा हर्ज़ाना

बिजली कंपनियां अपने मुताबिक बिजली काट देती है। जिससे आम लोगों को काफ़ी दिक्क्त का सामना करना पड़ता है। इसी परेशानी को खत्म करने के लिए Electricity Amendment Bill 2021 में अगर कोई कंपनी बिना बताए बिजली काटती है तो उसे उपभोक्ताओं को हर्जाना देना होगा। बिजली कंपनी को बिजली काटने से पहले उपभोक्ता को इसकी जानकारी देनी होगी। निश्चित समयसीमा से ज्यादा बिजली कटौती हुई तो भी हर्जाना देने का प्रावधान किया गया है।

 

 

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