लखनऊ: 1 जनवरी से बिना फास्ट टैग के नहीं जा सकेंगे वाहन…

सड़क परिवहन और राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 1 जनवरी 2021 से चार पहिया वाहनों पर फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 1 जनवरी 2021 से चार पहिया वाहनों पर फास्टैग (Fast tag) लगाना अनिवार्य कर दिया है। एनएचएआई नोटिफिकेशन के अनुसार 1 जनवरी से सभी हाईवे टोल पर कैश लेन की सुविधा बंद हो रही है। जिसके बाद सभी टोल प्लाजा केश लेस हो जाएंगे।बिना फास्टैग (Fast tag) कोई वाहन अगर दूसरे लेन में जाता है तो उसे टोल टैक्स का दोगुना जुर्माना देना पड़ता है। जाहिर है कि 1 जनवरी के बाद बिना फास्टैग (Fast tag) के कोई गाड़ी टोल पर जाएगी तो उसे दोगुना टोल टैक्स देना होगा।

फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्युअल भी फास्टैग देखकर होगा

केंद्रीय मोटर वीइकल नियम, 1989 के मुताबिक फास्टैग को एक दिसंबर, 2017 के बाद खरीदे गए चार पहिया वाहनों के सभी नए रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य बना दिया गया था। इसके साथ यह भी अनिवार्य किया गया था कि ट्रांसपोर्ट वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट का रिन्युअल फास्टैग लगाने के बाद ही किया जाएगा।

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ऐसे काम करता है

जैसे ही आपकी गाड़ी टॉल प्लाजा के पास आती है, तो वहां लगा सेंसर आपके वाहन के विंडस्क्रीन पर लगे फास्टैग (fastag)को ट्रैक कर लेता है। इसके बाद आपके फास्टैग (Fast tag) अकाउंट से उस टॉल पर लगने वाला शुल्क कट जाता है। इस तरह आप टॉल पर रुके बगैर शुल्क का भुगतान कर पाते हैं।

 

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