कन्नौज: सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो भाईयों को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने सुनाया ये ऐतिहासिक फैसला

कन्नौज जिले में बीते करीब 3 वर्ष पूर्व किशोरी को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में दो भाईयों को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को 20-20 साल कारावास की कड़ी सजा सुनाई है।

कन्नौज जिले में बीते करीब 3 वर्ष पूर्व किशोरी को बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म (gang rape) करने के मामले में दो भाईयों को पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को 20-20 साल कारावास की कड़ी सजा सुनाई है।

कोर्ट का फैसला सुनते ही आरोपियों के परिजन फूट-फूट कर रोने लगे

जज गीता सिंह ने दोनों भाईयों पर 26-26 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट का फैसला सुनते ही आरोपियों के परिजन फूट-फूट कर रोने लगे।

छोटे भाई रामतीर्थ के साथ मिलकर किशोरी का अपहरण कर लिया था

सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी 15 मई 2017 की रात खेत पर शौच करने गई थी। घर वापस आते समय पटियन कटरी फिरोजपुर निवासी ग्रीश ने अपने छोटे भाई रामतीर्थ के साथ मिलकर किशोरी का अपहरण कर लिया था।

ये भी पढ़े-सड़क सुरक्षा सप्ताह: झांसी में ट्रैफिक नियमों के पालन हेतु MLA और DM ने लोगों को दिलाई शपथ

 

दोनों भाईयों ने उसके साथ दुष्कर्म (gang rape)  की वारदात को अंजाम दिया था। किशोरी बदहवास हालत में गांव के ही एक मकान में पड़ी मिली थी।

तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी

गुरूवार को किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म (gang rape) के मामले में दोनों भाईयों पर आरोप सिद्ध होने के बाद विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट जज गीता सिंह ने 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 26-26 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

REPORT– AMIT MISHRA

 

देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट 

हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :

कृपया हमें ट्विटर पर फॉलो करें:

हमारा ऐप डाउनलोड करें :

हमें ईमेल करें : [email protected]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button