प्रयागराज: सपा सांसद आजम खान को हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से समाजवादी पार्टी सांसद मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी है।

उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से समाजवादी पार्टी सांसद मोहम्मद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका खारिज कर दी है।

गौरतलब है कि आजम खान मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। आरोप है कि अनुसूचित जाति के किसानों की जमीन उन्होंने बिना कलेक्टर की पूर्व अनुमति के बैनामा कराई।

मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस अंजनी कुमार मिश्र की एकल पीठ आदेश देते हुए कहा कि यह बैनामा कराई गई जमीन उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कानून की धारा 157 ए के विपरीत है। ऐसी भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित हो जाता है। इसलिए राजस्व परिषद का आदेश वैधानिक है इसलिए इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

गौरतबल है कि अभी आजम खान अपनी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ सीतापुर जिला जेल में बंद हैं।

 

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