कर्नाटक हाईकोर्ट का बयान, Aarogya Setu ऐप डाउनलोड ना करने वालों से सुविधाएं नहीं छीन सकते

आरोग्य सेतु ऐप ना डाउनलोड करने वाले लोगों के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहत की खबर सुनाई है। हाईकोर्ट का कहना है कि केंद्र या राज्य सरकार उन लोगों से जरूरी सुविधाएं नहीं छीन सकती, जिन्होंने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है।

आरोग्य सेतु ऐप ना डाउनलोड करने वाले लोगों के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहत की खबर सुनाई है। हाईकोर्ट का कहना है कि केंद्र या राज्य सरकार उन लोगों से जरूरी सुविधाएं नहीं छीन सकती, जिन्होंने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस अशोक एस किनागी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

बेंच ने आरोग्य सेतु ऐप के अनिवार्य डाउनलोड के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि सार्वजनिक सेवाएं बाधित नहीं की जा सकती हैं। कोरोना वायरस के चलते देश में मार्च महीने से लॉकडाउन की स्थिति लगी हुई है। इसके बाद से ही सरकार आरोग्य सेतु ऐप को लेकर गंभीर रही और लोगों से अपील की कि वो इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें।

गौरतलब है कि देश में मार्च महीने में कोरोना वायरस के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन के कुछ समय बाद से आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सरकार गंभीर रही है। बीते महीनों में भारत सरकार बार-बार लोगों से अपील करती रही है कि लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। बीच में ऐसी भी खबरें आई थीं कि आरोग्य सेतु ऐप न डाउनलोड करने की वजह से जरूरी सुविधाओं का लोग फायदा नहीं उठा पाएंगे। ऐसा भी कहा गया था कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर सकती है।

 

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