लखनऊ में लागू हुई धारा-144, किसी भी आयोजन के लिए लेने होगी अनुमति

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक दिसंबर तक धारा-144 लागू की गयी है। सरकार ने ये फैसला राजनीतिक दलों के धरने, प्रदर्शन की आशंका के अलावा कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ने और त्यौहारों में भीड़ जुटने को देखते हुए लिया गया है।

यूपी की राजधानी लखनऊ में एक दिसंबर तक धारा-144 लागू की गयी है।  सरकार ने ये फैसला राजनीतिक दलों के धरने, प्रदर्शन की आशंका के अलावा कोरोना वायरस का प्रभाव बढ़ने और त्यौहारों में भीड़ जुटने को देखते हुए लिया गया है

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कानून एवं व्यवस्था नवीन अरोरा ने बुधवार को ये आदेश जारी

सरकार ने आदेश दिया गया है कि शादी समारोह व अन्य आयोजनों के लिए कमिश्नरेट से अनुमति लेनी होगी।  नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की जाएगी।  संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था नवीन अरोरा ने बुधवार को ये आदेश जारी किया।

इसमें कहा किया है कि उत्तर प्रदेश विधानपरिषद की खंड स्‍नातक और खंड शिक्षक चुनाव और काउंटिंग के मद्देनजर निषेधाज्ञा बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इस दौरान राजनैतिक, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों के लिए आवेदन करना होगा।

इसके मद्देनजर लखनऊ में आगामी एक दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी

जिसके बाद 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 27 नवंबर को ग्यारहवीं शरीफ और 30 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा एवं गुरु नानक जयंती के अवसर पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति भंग की जा सकती है जिससे माहौल खराब होने की प्रबल आशंका है। इसके मद्देनजर लखनऊ में आगामी एक दिसंबर तक निषेधाज्ञा लागू रहेगी।  इसका उल्लंघन करने पर भारतीय दंड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

 

 

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