AAP विधायक सोमनाथ भारती को कोर्ट ने इस मामले में सुनाई दो साल की सजा…

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व मंत्री और विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने शनिवार को दो साल की सजा सुनाई है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व मंत्री और विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने शनिवार को दो साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सोमनाथ भारती को साल 2016 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के सुरक्षाकर्मियों से मारपीट के मामले में जानबूझकर चोट पहुंचाने, सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने के लिए उन्हें हमले का दोषी ठहराया। इसके साथ ही भारती को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी दोषी ठहराया गया है।

साक्ष्यों और गवाहों के बयानों से आरोपी का अपराध साबित

कोर्ट के मुताबिक, सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों से आरोपी का अपराध साबित हुआ है। दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) को शनिवार को सजा सुनाई।

सोमनाथ भारती ने साथियों के साथ एम्स में किया था हंगामा

राउज एवेन्यू कोर्ट के अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार पांडे ने कहा कि अभियोजन पक्ष सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) पर लगे आरोपों को साबित करने में सफल रहा है। गवाहों के बयानों से स्पष्ट है कि सोमनाथ भारती ने अपने साथियों के साथ एम्स में हंगामा किया, जिसे रोकने पर कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया।

सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) को कोर्ट ने आईपीसी की धारा 323, 353, 143 के तहत व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने संबंधी धारा-3 के तहत दोषी ठहराया है। बता दें कि कानून के तहत तीन वर्ष या उससे कम सजा वाले मामलों में अपील दायर करने तक जमानत का प्रावधान है।

चार अन्य आरोपी बरी

कोर्ट में बहस के दौरान भारती के वकील ने दी ये दलील…

सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) के वकील ने कोर्ट में बहस के दौरान कहा कि मामले की जांच में पूरा सहयोग किया गया है। इसके अलावा 2016 में हुई इस घटना के दौरान किसी को चोट पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने कहा कि जनता के बुलावे पर ही वो एम्स पहुंचे थे। सोमनाथ भारती की ओर से यह भी दलील दी गई कि उन्हें पहली बार अपराधी ठहराया गया है। वो अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले व्यक्ति हैं। उन पर बीमार मां की जिम्मेदारी है और दो छोटे-छोटे बच्चे भी हैं।

आपको बता दें कि सोमनाथ भारती को जिस मामले में सजा सुनाई गई है, वह साल 2016 का है। इस मामले में 9 सितंबर 2016 को एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने हौजखास थाने में आप विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सुरक्षा अधिकारी का आरोप था कि सोमनाथ भारती व अन्य ने सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, अस्पताल की शांति भंग करने का प्रयास भी किया। शिकायत में कहा गया था कि तीन सौ अधिक समर्थकों के साथ आरोपी विधायक ने सुरक्षा अधिकारी की पिटाई की थी। इस मामले में भारती की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि, उन्हें जमानत मिल गई थी।

वहीं, कोर्ट ने चार अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। कोर्ट ने मामले में सह-आरोपी जगत सैनी, दलीप झा, संदीप उर्फ सोनू एवं राकेश पांडे को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष इन आरोपियों का बिना शक अपराध साबित करने में असफल रहा है, ऐसे में वे संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं।

प्रोबेशन पर छोड़े जाने का अनुरोध

वहीं, आप विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) ने कोर्ट से उन्हें प्रोबेशन पर छोड़े जाने का अनुरोध किया है। सोमनाथ भारती की ओर से शनिवार को उनके वकील एन हरिहरन ने कोर्ट से विधायक को प्रोबेशन पर छोड़े जाने का अनुराध किया, जिसके लिए वकील ने यह दलील देते हुए कहा कि वह इकलौते विधायक हैं जो फोन पर भी जनता की समस्याएं सुनते हैं।

 

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