हाथरस: मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस केस में फिलहाल हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा है कि केस में हो रही CBI जांच जारी रहेगी

हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस केस में फिलहाल हस्तक्षेप से इनकार करते हुए कहा है कि केस में हो रही CBI जांच जारी रहेगी और इसकी निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा। कोर्ट ने CBI जांच के बाद हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपने के भी निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर करने की परिजनों की अपील को लेकर कहा है कि फिलहाल CBI की जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद इस मामले पर कोर्ट कोई फैसला लिया जाएगा।

इससे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने एक जनहित याचिका और कार्यकर्ताओं के साथ-साथ वकीलों की ओर से दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकाओं पर 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह है पूरा मामला
हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 29 सितंबर को हो गई थी। पीड़िता के शव को 29 तारीख की रात में ही गांव से बाहर जला दिया गया और उसके बाद सियासी बवाल बढ़ गया। पीड़िता के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस प्रशासन ने बिना उसकी अनुमति के अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि जिला प्रशासन का कहना था कि अनुमलि ली गई थी। जब इस मामले पर सियासत तेज हुई तो तीन सदस्यों वाली एसआईटी बना दी गई और सात दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले पर पीड़ित परिवार को ऐतराज था और बाद में सरकार ने खुद ही जांच सीबीआई के हवाले कर दिया था। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खुद संज्ञान लेते हुए 12 अक्टूबर को प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को तलब कर लिया।

इन सबके बीच पीड़ित परिवार ने कहा कि उन्हें सीबीआई जांच में भरोसा नहीं है, इस मामले की जांच अदालत की निगरानी में होने के साथ साथ मामले को यूपी के बाहर भेज दिया जाए। लेकिन अदालत ने कहा कि जब तक जांच हो रही है केस ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। लेकिन सीबीआई जांच की मॉनिटरिंग इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा।

 

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