लव-जिहाद: मंदिर में की थी ताहिर ने शादी, जब गर्भवती हुई युवती तो पेट पर मारी लात
उत्तर प्रदेश में विधि विरुदध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशेध अधिनयम लागू होने के बाद बरेली में राज्य का पहला मुकदमा बरेली जिले में दर्ज हुआ था।
उत्तर प्रदेश में विधि विरुदध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशेध अधिनयम लागू होने के बाद बरेली में राज्य का पहला मुकदमा बरेली जिले में दर्ज हुआ था। नया कानून बनने के बाद बरेली पुलिस ने ‘लव जिहाद ‘ के मामले में एक और मुकदमा दर्ज किया है। ताजा मामले में ताहिर हुसैन (Tahir )नामक शख्स पर आरोप है कि एक फर्म में नौकरी करने वाली एक युवती का शादी के नाम पर यौन शोषण किया। युवती जब गर्भवती हो गई तो शादी से इंकार करते हुए लव जिहाद की साजिश का खुलासा करते हुए उसके पेट में लात मारकर उसका दो माह का गर्भ गिरा दिया। पीडिता की शिकायत पर पुलिस ने नए कानून के तहत रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
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बरेली के थाना इज्जतनगर में दर्ज कराई एफआईआर में इलाके की रहने वाली युवती ने कहा है कि वह प्राइवेट नौकरी कर परतापुर निवासी ताहिर (Tahir ) हुसैन ने उससे करीबियां बना ली थीं और शादी का बहाना कर उसका यौन शोषण करता रहा। मंदिर में ले जाकर उसकी मांग भी भर दी। इसके बाद वह पीडिता को पत्नी बनाकर अपने साथ रखने लगा। गर्भवती होने पर युवती ने शादी का रजिस्ट्रेशन कराने को कहा तो आरोपी ताहिर हुसैन टाल-मटौल करने लगा। 20 नवंबर को जब गर्भवती होने की बात पीड़िता ने ताहिर के घरवालों को बताई तो वे आग-बबूला हो गए।
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