UP में आज से नई आबकारी नीति लागू, दोपहर 12 से रात 10 तक ही खुलेंगी दुकानें

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल यानी आज से नई आबकारी नीति लागू हो गई है. यह नीति शराब के नशे में धुत रहने वालो लोगों पर लगाम कसने के लिए लागू की गई है. इस नई नीति के तहत शराब की दुकानों और बोतलों में बड़े बदलाव दिखाई देंगे. साथ ही शराब की दुकानों के खुलने के समय में भी बदलाव किया गया है.

रविवार से शराब की दुकानें दोपहर 12 बजे से खुलेंगी और रात 10 बजे बंद हो जाएंगी. इससे पहले अब तक यह दुकानें सुबह 10 बजे से रात 11 बजे तक खुलती थीं.

इसके अलावा अवैध शराब की रोकथाम के लिए शराब की बोतलों पर अब होलोग्राम के बजाए बारकोड मार्क होगा. नियम तोड़ने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी.

इलाहाबाद के जिला आबकारी अधिकारी संदीप बिहारी मॉडवेल ने बताया कि इस साल जिले में 12 मॉडल शॉप समेत अंग्रेजी, देशी शराब और बीयर की कुल 822 दुकानें खोली जानी थी, जिसमें 49 देशी शराब दुकान को छोड़कर सभी के लिए लाइसेंस जारी कर दिया गया है.

उन्होंने बताया कि यह बारकोड मोबाइल पर स्कैन किया जा सकेगा. इससे शराब कब बनी है, किस ब्रांड की है. बोतल में कहां बंद किया गया था इसकी पूरी जानकारी मिल सकेगी. इससे नकली शराब की रोकथाम में मदद मिलेगी. साथ ही शराब की बोतलों पर निर्माण की दर्ज तारीख भी बड़े शब्दों में लिखी होगी.

 

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