मुजफ्फरनगर दंगा: इन 3 बीजेपी नेताओं के खिलाफ केस वापस लेगी योगी सरकार

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर के नगला मंदोर गांव में आयोजित एक महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में तीन विधायकों सहित बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने के लिए याचिका दायर की है।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर के नगला मंदोर गांव में आयोजित एक महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में तीन विधायकों सहित बीजेपी नेताओं के खिलाफ दर्ज मुकदमे (cases) वापस लेने के लिए याचिका दायर की है। इनमें मेरठ से बीजेपी विधायक संगीत सोम, शामली से विधायक सुरेश राणा, मुजफ्फरनगर सदर से विधायक कपिल देव के अलावा हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची का नाम भी शामिल है।

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इन मामलों में दर्ज है केस
सितंबर 2013 में नगला मंदोर गांव में आयोजित महापंचायत में भड़काऊ भाषण देने का मामला इनके खिलाफ दर्ज है। यह भी आरोप था कि इन्होंने बिना शासन की अनुमति के महापंचायत बुलाई। इनके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन समेत आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। ये मुकदमा शिखेड़ा पुलिस थाने के एसएचओ चरण सिंह यादव ने 7 सितंबर, 2013 को दर्ज कराया था।इसके अलावा शिखेड़ा थाने में दर्ज केस में सरधना (मेरठ) से विधायक संगीत सोम, शामली से विधायक सुरेश राणा और मुजफ्फरनगर सदर से विधायक कपिल देव और साध्वी प्राची पर सरकार प्रशासन से भिड़ने और ऐहतियाती निर्देशों का पालन न करने का भी आरोप है।

 

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