अनलॉक 5.0: इन सख्त नियमों के साथ देशभर में खुल जाएंगे स्कूल
कोरोना महामारी के दौर में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पांचवें चरण में अनलॉक 5.0 की प्रक्रिया को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी हैं। इस अनलॉक तहत यूपी-एमपी, बिहार, राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में स्कूल खोलने की तैयारी की जा चुकी है। इसे लेकर सरकार ने सख्त गाइडलाइन बनाई है।
अनलॉक 5.0 की गाइडलाइन में कहा गया है कि, कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप में बच्चों को स्कूल की तरफ से दबाव नहीं डाला जाएगा। साथ ही साथ बच्चों को स्कूल जाने के लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति को भी देना जरुरी है। यही नहीं स्कूल की तरफ से हो रही ऑनलाइन क्लासेज पहले की तरह ही जारी की जाएँगी।
केंद्र सरकार की तरफ से यह भी नोटिस आई है कि 15 अक्टूबर से स्कूल खोलने हैं या नहीं खोलने हैं, इसका फैसला भी राज्य सरकार अपने प्रदेश की यथास्थिति और तैयारियों के अनुसार लेंगे। वो अपने राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण मामलों के आकलन के बाद ही ये फैसला लेंगी। उन पर किसी तरह का दबाव नहीं है।
अटेंडेंस का कोई भी प्रेशर बच्चों के ऊपर कोई भी स्कूल नहीं डालेगा। अगर बच्चे स्कूल नहीं आते और उनके अभिभावक ऑनलाइन कक्षाओं के लिए तैयार हैं तो स्कूल बिना लिखित अनुमति के बच्चों को आने के लिए नहीं कहेंगे। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि स्कूल-कॉलेज या शिक्षण संस्थानों के खुलने पर राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से तैयार एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य के सभी उच्च शिक्षा संस्थान 15 अक्टूबर से साइंस और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में पीएचडी और पोस्ट-ग्रेजुएट छात्र-छात्राओं के लिए लैबोरेट्री / एक्सपेरीमेंटल कार्यों के लिए खोलेंगे।
दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार ने भी अपने पहले आदेश में पांच अक्टूबर तक सभी निजी व सरकारी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया था। सरकार पांच अक्टूबर के बाद ये तय करेगी कि राज्य में क्या ऐसी स्थिति है कि 15 अक्टूबर से स्कूल-कॉलेज तय गाइडलाइन के साथ खोले जा सकें।
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