इलाहाबाद हाई कोर्ट का सुपरटेक, आम्रपाली की इमारतें गिराने का आदेश

golf-homesतहलका एक्सप्रेस, नोएडा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए ग्रेटर नोएडा के पतवारी गांव में श्मशान की जमीन पर बनाई गई बिल्डिंगों को गिराने का आदेश दिया है। जिन बिल्डिगों को गिराया जाना है, उनमें आम्रपाली और सुपरटेक के प्रॉजेक्ट्स भी शामिल हैं। हाई कोर्ट ने 2 महीने के अंदर बिल्डिंगों को गिराने का आदेश दिया है।

 हाई कोर्ट ने कहा है कि गांव के किसानों को 2 माह में जमीनें वापस करने तथा पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिग्रहीत जमीनों के संबंध में समस्त जानकारियां प्रकाशित करने के आदेश का पालन किया जाए। ऐसा नहीं करने पर संबंधित अधिकारी अवमानना के तहत दंडित किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि 19 जुलाई, 2011 को हाई कोर्ट ने पतवारी गांव की 589 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण को रद्द कर दिया था। अदालत ने उस समय यूपी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए किसानों की जमीन वापस करने के लिए एक महीने की मोहलत दी थी। अपने उस आदेश में अदालत ने साफ तौर पर कहा था कि अगर एक महीने में किसानों को उनकी जमीन वापस नहीं की गई तो यूपी सरकार और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के अफसरों को अदालत की अवमानना का दोषी मानते हुए उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यूपी सरकार ने इंडस्ट्रियल डिवलपमेंट के नाम पर ग्रेटर नोएडा के पतवारी गांव के तमाम किसानों की 589 हेक्टेयर जमीन अर्जेंसी क्लाज के तहत अधिग्रहित कर ली थी। बाद में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इसमें से काफी जमीन सुपरटेक, आम्रपाली और अजनारा जैसे बिल्डर्स को बेच दी। ये बिल्डर्स इन जमीनों पर मल्टिस्टोरी बिल्डिंग बनवा रहे थे।

 

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