केजरीवाल ने छीनीं दिल्ली वक्फ बोर्ड की शक्तियां

kejriwal22तहलका एक्सप्रेस

नई दिल्ली। एएपी ( आम आदमी पार्टी) सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की सभी शक्तियां छीन कर इसके अधिकार एवं कामकाज को राजस्व विभाग के सचिव के सुपुर्द कर दिया है। वहीं बोर्ड अध्यक्ष ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर की है।

राजस्व विभाग के सचिव ए. अम्बारासू की ओर से 10 अक्तूबर, 2015 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि वक्फ अधिनियम-1995 की धारा 99 (1) के तहत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली की सरकार ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकार छह महीने के लिए अपने हाथ में ले लिए हैं।

बोर्ड की अध्यक्ष राणा परवीन सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने अधिसूचना को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर की है। कोर्ट में 30 अक्तूबर को इस पर सुनवाई होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि वक्फ अधिनियम-1995 की धारा 99 (2)(बी) के मुताबिक बोर्ड की सभी शक्तियां राजस्व सचिव के पास रहेंगी।
राणा ने कहा, ‘ मुझे 15 अक्तूबर को अधिसूचना मिली और फिर मैंने वक्फ बोर्ड के कार्यालय जाना बंद कर दिया। मेरे चुनाव के समय सिर्फ छह सदस्य थे और उनमें से चार ने मेरा समर्थन किया था।’

20 जनवरी को दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्यों की बैठक में राणा को अध्यक्ष चुना गया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड में सात सदस्य होते हैं। राणा के निर्वाचन को दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचित नहीं किया गया, जिसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

 

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