खाताधारकों को 50,000 रुपये तक का लॉयल्टी-कम-लाइफ बेनिफिट देगा ईपीएफओ

नई दिल्ली। रिटायरमेंट फंड बॉडी ईपीएफओ के सदस्यों को रिटायरमेंट के वक्त 50 हजार रुपये तक का लॉयल्टी-कम-लाइफ बेनिफिट मिलेगा। यह लाभ उन सदस्यों को ही मिलेगा जो 20 साल या ज्यादा वक्त तक अपने प्रविडेंट फंड में योगदान करेंगे, लेकिन स्थाई अपंगता की स्थिति में यह शर्त लागू नहीं होगी। ईपीएफओ बोर्ड ने तय किया है कि स्थाई अपंगता के मामले में लॉयल्टी-लाइफ बेनिफिट के लिए कम-से-कम 20 साल के योगदान की अनिवार्यता नहीं होगी।

ईपीएफओ की सर्वोच्च निर्णायक संस्था सेंट्र बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) ने किसी सदस्य की मौत होने पर 2.5 लाख रुपये की निश्चिचत रकम देने की सिफारिश की। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘सीबीटी एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम (ईडीएलआई) के तहत कम-से-कम 2.5 लाख रुपया करने और 50,000 रुपये तक का लॉयल्टी-कम-लाइफ बेनिफिट की सिफारिश की। सीबीटी की बैठक कल (बुधवार) को हुई।’

उन्होंने कहा, ‘एक बार सरकार ने इस सिफारिश पर मुहर लगा दी तो सदस्यों को यह लाभ मिलने लगेगा। अभी इसे प्रायोगिक तौर पर दो साल के लिए लागू किया जाएगा और फिर इसकी समीक्षा की जाएगी।’ प्रस्ताव के मुताबिक, वैसे सभी सदस्यों को 58 या 60 साल में रिटायर होने पर लॉयल्टी-कम-लाइफ बेनिफिट मिलेगा जिन्होंने 20 साल या इससे ज्यादा अवधि तक पीएफ फंड में योगदान किया होगा। हालांकि, स्थाई अपंगता के मामले में यह शर्त लागू नहीं होगी।

इसके मुताबिक, जिनका मूल वेतन 5,000 रुपये तक होगा, उन्हें 30,000 रुपये तक और 5,001 से 10,000 रुपये तक के मूल वेतन वालों को 40,000 रुपये तक का लॉयल्टी बेनिफिट मिलेगा। वहीं, 10,000 रुपये से ज्यादा के मूल वेतन वाले ईपीएफओ मेंबर्स रिटायारमेंट के वक्त 50,000 रुपये का लॉयल्टी-कम-लाइफ बेनिफिट के हकदार होंगे।

बोर्ड ने लाइफ बेनिफिट देने का फैसला ईडीएलआई फंड में 18,119 करोड़ रुपये की बड़ी रकम और इस पर मिलने वाले ब्याज के मद्देनजर लिया है। अभी किसी ईपीएफओ मेंबर की मौत के बाद उसके आश्रित को 6 लाख रुपये तक की तय रकम मिलती है, लेकिन किसी सदस्य की स्थाई अपंगता की स्थिति में बीमा या लाभ की कोई न्यूनतम राशि तय नहीं है।

श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने आधार बुधवार की मीटिंग के बाद आधार सीडिंग ऐप्लिकेशन लॉन्च किया। ईपीएफओ ने कॉमन सर्विस सेंटर्स और सी-डैक की मदद के लिए यह मोबाइल ऐप डिवेलप किया है। इस ऐप के जरिए पीएफ मेंबर या पेंशनर यूएएन और आधार लेकर ईपीएफओ या कॉमन सर्विस सेंटर के किसी भी फील्ड ऑफिस में जा सकते हैं। जनवरी से मार्च 2017 के बीच ईपीएफओ ने अपने साथ 49,39,929 वर्करों को जोड़ा। दरअसल, संस्था ने जनवरी 2017 में नई एनरॉलमेंट स्कीम चलाई थी।

 

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