पटना हाई कोर्ट का फैसला ‘वक्त से पहले’ रिटायर हों MLC, सुप्रीम कोर्ट उलझन में!

supreme-court (2)

तहलका एक्सप्रेस ब्यूरो, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के सामने बुधवार को पटना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बिहार विधान परिषद की एक याचिका की सुनवाई करके वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को स्थानीय निकाय कोटे से चुने जाने वाले 24 विधान पार्षदों के रिटायरमेंट का शेड्यूल फिक्स करने के लिए कहा है जबकि संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक एक MLC का कार्यकाल 6 साल के लिए नियत होता है। पटना हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि वह 8 पार्षदों को दो साल, और अन्य 8 पार्षदों को 4 साल जबकि बचे हुए 8 पार्षदों को 6 साल का कार्यकाल देने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने यह फॉर्मूला उस संवैधानिक प्रावधान को बरकरार रखने के लिए कहा है जिसमें भले ही हर MLC का कार्यकाल 6 साल के लिए नियत हो लेकिन राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन के एक तिहाई सदस्य हर तीन साल पर रिटायर हो जाएंगे।
इस मामले में बिहार विधान परिषद की तरफ से सीनियर वकील एल नागेश्वर राव ने सुझाव दिया कि 8 MLC के 3 ब्लॉक्स का चयन ड्रॉ के आधार पर कर लिया जाए। हालांकि विधान परिषद और चुनाव आयोग की ओर से ऐडवोकेट अशोक देसाई ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में दखल देकर हाई कोर्ट ने गलती की है। चीफ जस्टिस एच. एल. दत्तू, जस्टिस अरुण मिश्र और जस्टिस अमिताभ राय की बेंच ने इस दलील पर कहा कि अगर ड्रॉ के आधार पर रिटायरमेंट का फैसला किय जाएगा तो जो MLC दो साल पर रिटायर होंगे, वे सबसे पहले कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। बेंच ने कहा, ‘दो साल के बाद किन्हें रिटायर होना चाहिए? इस मामले को गंभीरता से देखे जाने की जरूरत है। कृपया गुरुवार इस मसले का कोई हल सुझाएं।’ हालांकि इससे पहले बेंच ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे देने या फिर 7 जुलाई को प्रस्तावित चुनावों को स्थगित करने के विकल्प पर भी विचार किया। बिहार विधान परिषद ने अपनी याचिका में कहा है, ‘हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को विधान परिषद के साथ सलाह करके 2, 4 और 6 साल के निर्धारित कार्यकाल वाली सीटों की पहचान करने का निर्देश देकर परिषद के कामकाज में दखल दिया है। जानकारों के मुताबिक यह स्थिति इसलिए पैदा हुई क्योंकि सरकार ने साल 1976 से साल 2002 तक स्थानीय निकाय के कोटे से MLC चुनाव नहीं कराया और वर्ष 2002 का चुनाव 2003 में कराया और तब से सभी 24 पार्षदों का चयन छह-छह साल के लिए होने लगा। इस बार भी चुनाव आयोग ने 24 सीटों पर छह वर्ष के चुनाव के लिए एक साथ अधिसूचना निकाली है।

 

देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट 

हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :

कृपया हमें ट्विटर पर फॉलो करें:

हमारा ऐप डाउनलोड करें :

हमें ईमेल करें : [email protected]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button