ललित मोदी को पासपोर्ट जारी करने के फैसले के खिलाफ केंद्र ने नहीं की अपील
तहलका एक्सप्रेस ब्यूरो, नई दिल्ली। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी समेत चार लोगों को पासपोर्ट जारी करने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने अपील नहीं की है। अन्य लोगों में कोल स्कैम के आरोपी प्रशांत आहलूवालिया और आनंद जायसवाल शामिल हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब देते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यह जानकारी दी। सुषमा के जवाब के मुताबिक, ‘हाईकोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पर विदेश मंत्रालय का सीपीवी विभाग फैसला करता है। सीपीवी विभाग फैसला करते समय जांच एजेंसी और कानून मंत्रालय से सलाह लेता है।’
फेमा कानून को तोड़ने के आरोपी ललित मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिकायत दर्ज की है। पिछले साल अगस्त में दिल्ली हाईकोर्ट ने ललित मोदी का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया था। ललित मोदी इनदिनों लंदन में रह रहे हैं। सुषमा स्वराज पर ललित मोदी की मदद का आरोप है।
फेमा कानून को तोड़ने के आरोपी ललित मोदी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिकायत दर्ज की है। पिछले साल अगस्त में दिल्ली हाईकोर्ट ने ललित मोदी का पासपोर्ट जारी करने का आदेश दिया था। ललित मोदी इनदिनों लंदन में रह रहे हैं। सुषमा स्वराज पर ललित मोदी की मदद का आरोप है।
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