सोमनाथ भारती को झटका, SC का बेल देने से इनकार, पत्नी ने कहा- नहीं करना समझौता

नई दिल्ली। आप विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सोमवार को उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए ट्रायल कोर्ट जाने को कहा। सोमनाथ की पत्नी भी कोर्ट में निजी तौर पर पेश हुईं। उन्होंने भारती से समझौता करने से साफ इनकार कर दिया है। भारती फिलहाल ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं।
गौरतलब है कि भारती की तीन दिन की न्यायिक हिरासत रविवार को खत्म हो गई थी जिसके बाद पुलिस ने उन्हें कल एक कोर्ट में पेश जहां कोर्ट ने उनकी हिरासत को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया। दिल्ली पुलिस ने भारती के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी है।
41 साल के सोमनाथ भारती पर पत्नी लिपिका मित्रा के साथ घरेलू हिंसा और उनकी हत्या की कोशिश के आरोप हैं। लिपिका मित्रा ने यह भी आरोप लगाया है कि सोमनाथ भारती ने अपने कुत्ते को उन्हें काटने का आदेश दिया, जब वह प्रेग्नेंट थीं। लिपिका ने अपने पति के खिलाफ जून में दिल्ली महिला आयोग में शिकायत की थी। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इसी शिकायत के आधार पर भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।हालांकि, भारती ने आरोपों को झूठा करार दिया था। उनका कहना है कि वो अपनी पत्नी को प्यार करते हैं। लिपिका का राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिमांड के दौरान दिल्ली पुलिस सोमनाथ भारती और उनकी पत्नी लिपिका को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ कर चुकी है। सोमनाथ से उत्तर प्रदेश और हरियाणा में उनके छिपने के ठिकानों के बारे में भी पूछा गया। पुलिस उन्हें आगरा और मथुरा ले गई थी जहां उनका सामना उन लोगों से कराया गया था जिन्होंने उनके फरार होने के दौरान छिपने में मदद की थी।
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