आवास-विकास के मकान में नहीं खुलेगी दुकान

tahalka3_1_2लखनऊ। आवास-विकास परिषद अपनी डिवेलप हो चुकी कॉलोनियों में मकान में दुकान और एकल आवासीय प्लॉट में ग्रुप हाउसिंग को मंजूरी नहीं देगा। यह निर्णय बुधवार को हुई बोर्ड की बैठक में लिया गया।

परिषद के कमिश्नर आरपी सिंह ने बताया कि यह फैसला कॉलोनियों में आवासीय माहौल बनाए रखने के लिए लिया है। रेजिडेंशल कॉलोनियों का इंफ्राट्रक्चर 10 वर्ष पहले की आबादी को ध्यान में रखकर डिवेलप किया गया था। बढ़ी हुई आबादी के साथ व्यवसायिक गतिविधियों और यूनिट हाउसिंग को मंजूरी देने से बुनियादी सुविधाएं ध्वस्त हो जाएंगी। इससे कॉलोनियों में रहने वालों का सुकून छिन जाएगा।

इंस्टिट्यूशनल प्लॉट लेने की शर्तें हुई आसान
बोर्ड बैठक में इंस्टिट्यूशनल प्लॉट लेने की शर्तें आसान की गई। अधिकारियों ने बताया 2010 में आए शासनादेश के मुताबिक नीलामी से इंस्टिट्यूशनल प्लॉट लेने पर 1 वर्षों में भुगतान करना होता था।

अब प्लॉट लेने वाली संस्था को 25 प्रतिशत धनराशि जमा करनी होगी। बाकी पैसा 4 वर्षों में आसान किश्तों पर जमा किया जा सकेगा। अधिकारियों के अनुसार एक वर्ष में भुगतान की शर्त की वजह से कोई भी संस्थान प्लॉट लेने को तैयार नहीं होता था।

 

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