… तो 34 रुपये का हो जाएगा गुटखा और 25 की सिगरेट

लखनऊ। पहली जुलाई से देश में जीएसटी लागू होगा तो सिगरेट और गुटखे के शौक़ीन लोगों के मुंह पर या तो ताला लग जाएगा या उनके चेहरे पर 12 बज जाएगा. चाय के साथ-साथ धुएं के छल्ले उड़ाने वाले और पांच रुपये का गुटखा मुंह में भरकर पूरे शहर की सड़कों को लाल करते हुए घूमने वाले पान की दूकान पर रुकने के लिए भी दस बार सोचेंगे. घबराइये नहीं यह संज्ञेय अपराध घोषित नहीं होने जा रहा है. इसे कोई भी कभी भी कहीं भी खरीद सकेगा लेकिन जीएसटी का डंक लगने के बाद 8 रुपये बाली सिगरेट 25 रुपये की हो जायेगी और 10 रुपये वाला गुटखा 34 रुपये का हो जाएगा.

जीएसटी में सभी तरह के तम्बाकू उत्पादों पर 28 फीसदी टैक्स तो लगेगा ही साथ ही सेस भी लगेगा. सेस की दर सिगरेट पर 5 फीसदी से लेकर 60 फीसदी तक जाएगा. जबकि गुटखे पर 20 रुपये 40 पैसे की दर से सेस लगेगा. तम्बाकू उत्पादों पर बेतहाशा टैक्स लगाने का मकसद इसके उपयोग में कमी लाना है.

तम्बाकू पर रोक लगाने के मकसद से ही सरकार ने तम्बाकू उत्पादों पर कैंसर होने की संभावना को लिखना ज़रूरी किया था. एक अध्ययन के मुताबिक़ इस चेतावनी को लिखने के बाद से तम्बाकू का इस्तेमाल करने वालों में 33 फीसदी की कमी आई है. इस कमी को सरकार की सफलता माना जा सकता है.

 

देश-विदेश की ताजा ख़बरों के लिए बस करें एक क्लिक और रहें अपडेट 

हमारे यू-टयूब चैनल को सब्सक्राइब करें :

हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें :

कृपया हमें ट्विटर पर फॉलो करें:

हमारा ऐप डाउनलोड करें :

हमें ईमेल करें : [email protected]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button