महाराष्ट्र में डांस बार पर रोक हटी, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा राज्य सरकार का फैसला

dance barतहलका एक्सप्रेस

मुंबई।महाराष्ट्र के डांस बार फिलहाल खुले रहेंगे। महाराष्ट्र सरकार द्वारा डांस बार पर लगाए गए प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने आजीविका के अधिकार को आधार बनाते हुए इस पाबंदी को हटा लिया है। हालांकि, राज्य सरकार के पास अब भी डांस बार बंद करवाने के लिए कई विकल्प खुले हैं। ऐसे में देखना बाकी है कि राज्य सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है।

 हालांकि कोर्ट ने यह साफ किया कि अश्लील डांस की इजाजत नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह डांस बार में काम करने वाली महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा का पूरा इंतजाम करे। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने लाइसेंस देने वाले विभाग व संबंधित अधिकारियों को यह अधिकार दिया कि वे डांस बार में अश्लील डांस ना होने दे और इसपर नियंत्रण बनाकर रखे।

महाराष्ट्र में 2005 में सबसे पहले डांस बार पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिसे 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने हटा लिया था। जून, 2014 में महाराष्ट्र की कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस ऐक्ट में कुछ बदलाव करते हुए इस पाबंदी को दोबारा लागू कर दिया था।

महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले को इंडियन होटेल ऐंड रेस्ट्रॉन्ट असोसिएशन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। गौरतलब है कि एनसीपी के दिवंगत नेता आरआर पाटिल और डांस बार असोसिएशन अध्यक्ष मंजीत सेठी ने महाराष्ट्र में डांस बार पर प्रतिबंध के मुद्दे को को अपनी नाक का सवाल बना लिया था।

इस लड़ाई में मंजीत सेठी पर की मुकदमे भी दायर हो गए थे। हालांकि, महाराष्ट्र सरकार के पास अब भी कई विकल्प खुले हैं। डांस बार के अंदर जो भी होता है, उसे लेकर राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने से लेकर उन्हें लागू करने तक की स्थिति साफ होना अभी बाकी है।

डांस बार पर प्रतिबंध के मामले में इस तथ्य को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि प्रतिबंध कांग्रेस-एनसीपी की सरकार ने लगाया था, जबकि वर्तमान में महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र में लगभग 700 डांस बार हैं। यहां 75,000 से भी अधिक महिलाएं बॉलिवुड की तर्ज पर डांस कर ग्राहकों से नगद टिप हासिल करती हैं।

 

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