बलिया जिला पंचायत: टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने को कराएं रजिस्ट्रेशन

सिंचाई व पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार भी डाल सकते हैं टेंडर, पर स्वीकृत होने के बाद कराना होगा रजिस्ट्रेशन

बलिया: जिलाधिकारी ने बताया कि जिला पंचायत में निकले टेंडर (tender) में लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के ठेकेदार भाग ले सकते हैं। हालांकि, टेंडर स्वीकृत होने के बाद उनको जिला पंचायत में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

इसके अलावा इस टेंडर (tender) प्रक्रिया में भाग लेने के लिए कोई भी व्यक्ति एक हप्ते के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। जिला पंचायत में निकाली गयी।

गुणवत्तापरक और अच्छा कार्य ही कराना होगा

टेण्डर के सम्बंध में कलेक्ट्रेट सभागार में लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग के रजिस्टर्ड ठेकेदारों संग बैठक में जिलाधिकारी श्री शाही ने कहा कि पहले ही यह बात सबके संज्ञान में हो कि गुणवत्तापरक और अच्छा कार्य ही कराना होगा।

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जिला पंचायत के अंतर्गत लगभग 88 कार्य अभी अधूरा है। बैठक में जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी रमेश सिंह, इंजीनियर मनोज सिंह व लोक निर्माण विभाग (P.W.D) व सिंचाई विभाग के अधिकारी व दर्जनों की संख्या में ठेकेदार थे।

वही अपर मुख्य अधिकारी रमेश सिंह बताया कि जिला पंचायत में निर्माण कार्यों के लिए P.W.D, सिंचाई विभाग, जिला पंचायत ,मे उत्तर प्रदेश के कोई भी ठेकेदार टेंडर सकते हैं P.D.W के ठेकेदार भी टेंडर (tender)  डाल सकते हैं।

भले ही उनका रजिस्ट्रेशन जिला पंचायत नहीं भी होगा तो वह टेंडर (tender)  डाल सकते हैं और टेंडर मिल जाने पर सारे फॉर्मेलिटीज पूरा करके सिर्फ ₹10000 फीस जमा करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन तुरंत हो जाएगा।

जब अपर मुख्य अधिकारी से पूछा गया कि किस क्लास के ठेकेदार सैंडल डाल सकते हैं तो रमेश सिंह ने बताया की ।बलिया में क्लास और अमाउंट की लिमिट का प्रावधान नहीं है क्लास 1 का ठेकेदार हो या क्लास 2 या 3 कोई भी टेंडर (tender)  संबंधित शर्तों को पूरा करके टेंडर ले सकता है ।

Report-S.Asif Hussain zaidi

 

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