फिल्म एक्टर नवाज़उद्दीन सिद्दीकी को प्रयागराज हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म एक्टर नवाज़उद्दीन सिद्दीकी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म एक्टर नवाज़उद्दीन सिद्दीकी को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है। साथ ही नवाज़ुद्दीन के साथ ही उनकी मां मेहरुन्निशा और दो भाइयों की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। 

भाई फ़ैयाज़ुद्दीन और अयाजुद्दीन की भी गिरफ्तारी नहीं होगी। जबकि एक भाई मिनहाज़ुद्दीन को राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने मिनहाज़ुद्दीन की अर्जी खारिज कर दिया है।

मुज़फ्फरनगर के बुधाना थाने में दर्ज एफआईआर के मामले में नवाज़ुद्दीन को राहत मिली है।  नवाज़ुद्दीन की पत्नी आलिया सिद्दीकी ने गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कराई थी। आलिया सिद्दीकी का नाम अंजलि पांडेय भी है। इसी साल 27 जुलाई को केस दर्ज हुआ था।

 नवाज़ुद्दीन की तरफ से उनके वकील अभिषेक कुमार ने रखा पक्ष

नवाज़ुद्दीन और उनके परिवार के खिलाफ बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न व पास्को एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था। एफआईआर पर नवाज़ुद्दीन का परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट आया था। जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस संजय कुमार पचौरी की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की। नवाज़ुद्दीन की तरफ से उनके वकील अभिषेक कुमार ने रखा पक्ष।

 

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