दिल्ली- एनसीआर में सरकार जल्द लागू करेगी ये नया कानून

दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार जल्द ही एक नया कानून लाएगी। पर्यावरण मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।

नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार जल्द ही एक नया कानून लाएगी। पर्यावरण मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। पर्यावरण सचिव आरपी गुप्ता ने कहा, ‘नया कानून केवल दिल्ली और एनसीआर के लिए होगा। यह जल्द ही सामने आएगा। इसके जुर्माने संबंधी सूचना पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। यह नया कानून केवल दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए है। वायु कानून राष्ट्र के लिए है और यह जस का तस रहेगा।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जल्द ही नया कानून आएगा। पर्यावरण मंत्रालय के एक अधिकारी, सचिव आरपी गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए कहा कि यह कानून केवल दिल्ली-एनसीआर में ही लागू होगा। फिलहाल इस कानून में जुर्माना संबंधी कोई जानकारी नहीं दी गई है। एनसीआर में बढ़ रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए यह कानून तैयार किया जाएगा।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में वायु की गुणवत्ता के खराब होने पर भी चिंता जताई थी। इस संदर्भ में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से प्रदूषण को रोकने के लिए नया कानून लाने की बात कही थी और चार दिनों के भीतर इस कानून का प्रस्ताव पेश करने को भी कहा था।  इसके बाद ही गुप्ता की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि सोमवार को भी लगातार चौथे दिन  दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता का स्तर  353 रहा, जो बेहद ही खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है।

 

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