स्मृति ईरानी के मंत्रालय में अफसरों को फरमान-मीडिया से बात की तो खैर नहीं

नई दिल्ली। सत्ता के गलियारे से सरकार के लिए हानिकारक सूचनाएं बाहर आने से रोकने के लिए बंदिशें लगाईं जा रहीं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के एक सर्कुलर में अफसरों को मीडिया से संपर्क को लेकर खास नसीहत दी गई है। अफसरों को चेताया गया है कि-बगैर सक्षम स्तर से अनुमति लिए बगैर मीडिया से बात करने पर उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। भरोसेमंद सूत्र बता रहे हैं कि कहा  पीएमओ के निर्देश पर अन्य मंत्रालय भी शीघ्र अपने अफसरों के लिए कुछ ऐसे ही दिशा- निर्देश जारी कर सकते हैं।

क्या कहा गया है आदेश में

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ताजातरीन सर्कुलर में कहा गया है-“It has come to the notice of this ministry that some officers of this ministry/media units interact with media without authorisation from the competent authority,”

” यह संज्ञान में आया है कि कुछ अफसर बगैर सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मीडिया से मुखातिब होते हैं। मीडिया से संपर्क  पीआइबी इंफार्मेशन डिस्सेमिनेशन मैनुअल 2017 के तहत जारी निर्देशों के मुताबिक ही हो सकती है।” इस मैनुअल के चैप्टर 3 के हवाले से सर्कुलर में कहा गया है कि-प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और डिजिटल मीडिया तक सरकारी सूचनाएं प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो के मार्फत ही जा सकती हैं। सिर्फ मंत्री, सचिव और अन्य आला अफसर ही सीधे मीडिया से मुखातिब होकर बयान या सूचना दे सकते हैं। अन्य अफसरों के लिए मीडिया से संपर्क से पहले अनुमति जरूरी होगी।

और भी कई निर्देश

सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि इंफार्मेशन, एजूकेशन और कम्युनिकेशन की रणनीति से संबंधित प्रोग्राम तैयार करते समय मंत्रालय के अफसर पीआइबी अफसरों से जरूर राय-मशविरा करें। सूत्रों का कहना है कि हाल में कैबिनेट सेक्रेटेरियट से भी निर्देश जारी हुए हैं कि कैबिनेट नोट्स जारी करने से पहले मंत्रालयों के अफसर पीआइबी अधिकारियों के जरिए विस्तृत रूप से कम्युनिकेशन प्लान तैयार करें।

 

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